जी0एस0टी0 कांउसिल द्वारा निम्नवत के विषय में संस्तुति की जाएगी -
- ऐसे उपकर, कर एवं अधिभार जो जी0एस0टी0 में सम्मिलित किए जाएगे।
- ऐसी वस्तुए/सेवाए जिन्हे जी0एस0टी0 के अन्र्तगत अथवा करमुक्त रखा जाएगा।
- पेट्रोलियम एवं उसके उत्पादों पर जी0एस0टी0 लागू किए जाने की तिथि।
- मॉडल जी0एस0टी लॉ, करारोपण के सिद्धांत तथा IGST का वितरण एवं आपूर्ति के स्थान के विनियमन सम्बन्धी सिद्धान्तः
- थ्रेसहोल्ड जिसके नीचे के व्यापारियों को जी0एस0टी0 से मुक्त रखा जाएगा।
- जी0एस0टी0 में कर की दरे, फलोर रेट, एवं कर पद्धति, बैण्ड आदि।
- प्राकृतिक आपदाओं या दैवीय आपदाओं की स्थिति में अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु कर की विशिष्ट दरों का निर्धारण।
- उत्तर पूर्वी राज्यो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष प्रावधान ।
- जी0एस0टी0 कांउसिल की स्थापना के द्वारा जी0एस0टी के विभिन्न आयामों में केन्द्र एवं राज्यों तथा राज्यों के बीच समरूपता सुनिश्चित हो सकेगी।
- जी0एस0टी0 कांउसिल द्वारा अपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने हेतु जी0एस0टी0 का समरूप ढांचा एवं व्यवस्था एवं सेवाओं हेतु समरूपता तथा राष्ट्रीय बाजार के सिद्धांत को विशेष रूप से स्वयं हेतु सिद्धान्त के रूप में माना जाएगा।
- जी0एस0टी0 कांउसिल अपनी संस्तुति के आधार पर उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझााने के लिए भी तरीके निर्धारित करेगी।