- तंबाकू और उसके उत्पादों पर केन्द्र सरकार को जी0एस0टी0 के अतिरिक्त उत्पाद कर भी लगाने का अधिकार होगा।
- मनोरजन एवं विनोद पर, पंचायत, नगरपालिका, क्षेत्रीय परिषद या जिलापरिषद द्वारा आरोपित किए जाने वाले कर जी0एस0टी0 में सम्मिलित नही होगें।
- क्रियान्वयन के आरंभिक वर्षो में राज्यों को होने वाली संभावित राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति केन्द्र द्वारा किए जाने हेतु जी0एस0टी0 काऊंसिल की संस्तुति पर संसद द्वारा विधेयक बनाकर प्रावधान किया जाएगा और यह क्षतिपूर्ति पांच वर्षों के लिए होगी। इस संदर्भ में राज्यों को क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विधेयक संसद द्वारा पारित किया जा चुका है। राज्यों को क्षतिपूर्ति संबंधी विधेयक के अनुसार राज्यों को पाँच वर्षों तक वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से करों में हुयी कमी की पूर्ण क्षतिपूर्ति की जायेगी। इस क्षतिपूर्ति की गणना हेतु वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष के रुप में स्वीकार किया गया है तथा आधार वर्ष के अगले प्रत्येक वर्षों में 14 प्रतिशत की वार्षिक कर वृद्धि मानते हुये क्षतिपूर्ति की गणना की जायेगी।
- प्रावधानों के अनुसार एक जी0एस0टी0 कांउसिल का गठन किया जाना था जिसके चैयरमैन केन्द्रीय वित्तमंत्री होगें एवं राज्यों के वित्त/कराधान मंत्री इसके संदस्य होगें। वर्तमान में जी0एस0टी0 काउन्सिल का गठन किया जा चुका है।