- वस्तुओं के वर्गीकरण हेतु जी0एस0टी0 मे HSN कोड का प्रयोग किया जाएगा। डेढ़ करोड़ से पांँच करोड टर्नओवर तक के व्यापारियों को दो डिजीट का कोड तथा इससे ऊपर टर्नओवर पर चार डिजीट का कोड उल्लेखित करना होगा।
- निर्यात शून्य कर दर पर होगा परन्तु पूर्व में की गई खरीदों पर ITC अनुमन्य होगा।
- वस्तुओं एवं सेवाओं का देश बाहर से आयात अन्र्तप्रान्तीय आपूर्ति माना जाएगा तथा इस पर IGST देय होगा जो लागू कस्टम ड्यूटी के अतिरिक्त होगा।
- SGST एवं CGST के आरोपण एवं संग्रहण की विधियाँ, नियम तथा तरीके सामान्यतया समान होगें ।
- केन्द्र तथा राज्य की वस्तु एवं सेवा कर विधेयकों एवं नियमावलियों के प्राविधान समान रखने हेतु माॅडल जी0एस0टी0
लाॅ एवं नियमावलियों का निर्माण केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों की संयुक्त समितियों द्वारा किया गया है तथा जी0एस0टी0 काउंसिल में उपरोक्त को अनुमोदित कराने के उपरान्त ही उस पर विधिक निर्माण की कार्यवाही होती है। एक राष्ट्र, एक कर की संकल्पना के क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है।