- किन्ही प्राकृतिक कारणों से आपूर्ति की मात्रा में कमी पाए जाने पर सरकार को करदायित्व से छूट देने का अधिकार होगा।
- वस्तु तथा सेवा के बीच की अस्पष्टता को दूर करने के लिए द्वितीय अनुसूची का प्रावधान किया गया है यथा इसमें अदृश्य की आपूर्ति, कार्य संविदा आपूर्ति, लीज पर देना, तथा रेस्टोरेन्ट आपूर्ति को सेवाओं की आपूर्ति माना गया है। उपरोक्त वर्गीकरण से कर वर्गीकरण हेतु विवाद के अन्त की सम्भावना है।
जी0एस0टी0 के नियम तथा उपनियम
- जी0एस0टी0 लागू करने से पूर्व इस हेतु नियम तथा उपनियम बना लेना भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कार्य केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। सी0बी0ई0सी0 द्वारा इस हेतु एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया है।
- वर्तमान में 14 विषयों पर नियमावलियों पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध करा दी गई हैं। जिन्हें विभागीय वेबसाईट comtax.up.nic.in पर भी देखा जा सकता है।