लेखा परीक्षण (Audit)
- लेखा परीक्षा का तरीका कर दाताओं हेतु एक संवेदनशील बिन्दु रहा है। इसलिए माडल GST लॉ में इसे उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया गया है।
- अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले में लेखापरीक्षा व्यापार स्थल पर ही जाकर करने की आवश्यकता नहीं है। इसे विभागीय कार्यालय मे भी किया जा सकता है।
- व्यापारी को आडिट करने से कम से कम 15 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाएगी।
- आडिट पारदर्शी तरीके से किया जाएगा तथा इसे प्रारम्भ करने की तिथि से तीन माह में पूर्ण करना होगा।
- आडिट पूर्ण होने के बाद बिना विलम्ब किए आडिट अधिकारी व्यापारी को आडिट में पाए गए तथ्य, उसके अधिकार एवं दायित्व तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार की जानकारी देगा।