मॉंग (Demands)
- कर निर्धारण वादों के लम्बे समय तक निस्तारित न होने की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए जी0एस0टी0 में कर निर्धारण वादों के निपटारे हेतु ‘सनसेट क्लाज‘ का प्राविधान रखा गया है।
- सामान्य मामलों में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के तीन वर्षो के अन्दर आदेश पारित करना होगा।
- फ्राड तथा टर्नओवर छिपाने के मामलों में यह सीमा पॅाच साल होगी।
- कारण बताओं नोटिस तथा आदेश हेतु अलग अलग समय सीमा नही होगी।
- वादों के सेटलमेन्ट की सुविधा व्यापारी को प्रत्येक स्तर पर दी गई है। आडिट, निरीक्षण, कर निर्धारण आदेश तथा उसके बाद भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।
- यदि आडिट/निरीक्षण के समय भी कम जमा अथवा जमा न किया गया कर ब्याज के साथ जमा कर दिया जाता है तो अर्थदण्ड न्यूनतम लगेगा।
- कर निर्धारण अधिकारी अपने आदेश में प्रासंगिक तथ्यों एवं निर्णय के आधार का उल्लेख करेगा।
- आदेश मे वर्णित कर, ब्याज अथवा अर्थदण्ड की माॅंग उस रकम से अधिक नही होगी जो नोटिस में उल्लिखित थी।
- नोटिस में पूछे गए बिन्दुओं के अतिरिक्त आदेश में अतिरिक्त रूप से अन्य नए आधार नहीं लिए जाएंगें।