रिफन्ड
- रिफन्ड सम्बन्धी प्राविधानों को सरल तथा कर दाताओं हेतु अत्यधिक सुविधाजनक बनाया गया है।
- रिफन्ड आवेदन के लिए समय सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है।
- दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ आनलाईन रिफन्ड आवेदन होगा तथा रिफण्ड बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आवेदक के बैक खाते में जाएगा।
- रिफन्ड पर आवेदन प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर निर्णय ले लिया जाएगा अन्यथा ब्याज देय है।
- यदि रिफन्ड की रकम रूपये दो लाख से कम है तो आवेदनकर्ता द्वारा कर भार अन्तरित न करने की स्वतः घोषणा पर्याप्त होगी। कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं देना होगा।
- I.T.C. का रिफन्ड निर्यात के मामलों में अनुमन्य होगा। यह ऐसे मामलों में भी
अनुमन्य होगा जहॉं यह अलग अलग (Inverted) कर ढांचे के कारण है यथा जहॉं कच्चे माल तथा निर्मित माल पर कर दरें भिन्न भिन्न हों।
- निर्यात के मामलों में रिफन्ड आवेदन पर 90% का भुगतान अस्थायी तौर पर बिना प्रमाणों के सत्यापन किए ही कर दिया जाएगा।