पंजीयन
- जी0एस0टी0 में सम्मिलित होने वालें करों में पूर्व में पंजीकृत व्यापारी जी0एस0टी0 लागू होने की तिथि को स्वयं पंजीकृत माने जाएगें। यद्यपि उन्हें प्राप्त प्रोविजनल आई0डी0 तथा पासवर्ड के आधार पर जी0एस0टी0 पोर्टल पर अपना वांछित डाटा भरना आवश्यक होगा।
- पूर्व से पंजीकृत व्यापारियों को अनिवार्य रूप से जी0एस0टी0 पोर्टल पर माईग्रेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग करना होगा।
- नया पंजीयन लेने के इच्छुक व्यापारियों को जी0एस0टी0 पोर्टल पर ऑंनलाईन आवेदन करना होगा।
- पंजीयन हेतु अर्ह होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर पंजीयन हेतु आवेदन करना होगा।
- 20 लाख रू0 की थे्रसहोल्ड सीमा के अतिरिक्त कुछ अन्य निर्धारित श्रेणी के व्यापारियों हेतु कोई थे्रेसहोल्ड सीमा नहीं होगी तथा उन्हें अनिवार्य रूप से पंजीयन लेना होगा। यथा अन्र्तप्रान्तीय आपूर्ति (Inter state outward supply) करने वाले व्यापारियों हेतु अनिवार्य पंजीयन की आवश्यकता है।
- पंजीयन आवेदन पर 3 दिनों के अन्दर निर्णय ले लिया जाएगा। कोई आपत्ति न होने की स्थिति में 3 दिनों के बाद स्वयंमेव सिस्टम से पंजीयन जारी हो जाएगा।
- पंजीयन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।