वस्तु एवं सेवा कर (GST): नयी अप्रत्यक्ष कर संग्रह प्रणाली

     माल के उत्पादन, आपूर्ति, खरीद या बिक्री तथा सेवाओं पर लगाये जा रहे अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित करते हुये केन्द्र एवं राज्य स्तर पर गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (जी0एस0टी0) प्रणाली दिनांक 01 जुलाई, 2017 से लागू किया जाना विचाराधीन है। इसका उद्देश्य देश में माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर की समान व्यवस्था लागू करना, करों के अध्यारोही प्रभाव को दूर करना तथा माल एवं सेवाओं के लिये कामन नेशनल मार्केट स्थापित करना है। इस हेतु संविधान (101वाँ संशोधन) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद-246क(1) के प्राविधानों के अनुसार केन्द्र एवं राज्य जिसमें विधान मण्डल वाले केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हैं, को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक सम्व्यवहार पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने के लिये कानून बनाने की समवर्ती शक्ति संसद एवं राज्य विधानमण्डल दोनों को प्राप्त है।